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  शिवेंदु श्रीवास्तव की रिपोर्ट

• कई प्रतिष्ठानों में स्टॉक में गड़बड़ी, लाइसेंस निलंबित कर बिक्री पर रोक

सोनभद्र। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी विकास खंडों में उर्वरक प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें कई दुकानों पर मशीन और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। जांच के दौरान मेसर्स केशरी खाद भण्डार (बनौरा), मे० पटेल खाद भण्डार (बड़गांव), मे० यदुवंशी इंटर प्राइजेज (बड़गांव), मे० अंशिका खाद एवं बीज भण्डार (मारकुण्डी), मे० श्री बाला जी एग्रोटेक (कोन), मे० जायसवाल खाद भण्डार (कोन) एवं मे० केकराही किसान सेवा केन्द्र समिति लि० (करमा) के यहां गड़बड़ी सामने आई। आरोप है कि इन प्रतिष्ठानों द्वारा उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी और ओवररेटिंग की जा रही थी।

• नियमों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिला कृषि अधिकारी ने संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करते हुए बिक्री पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि किसानों को बिना किसी टैगिंग के निर्धारित दर पर ही उर्वरकों का वितरण किया जाए। एक हेक्टेयर भूमि पर अधिकतम यूरिया 7 बैग और डीएपी 5 बैग मशीन के माध्यम से देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी विक्रेता जमाखोरी, कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





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